वारंटी अवधि में खराब हुई टीवी की कीमत ब्याज सहित चुकाएं

पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए टीवी कंपनी को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 37,900 रुपये का रिफंड छह फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ करे.

By DURGESH KUMAR | July 5, 2025 1:05 AM
an image

संवाददाता, पटना पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए टीवी कंपनी को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 37,900 रुपये का रिफंड छह फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ करे. यह राशि 2013 में खरीदे गए एक दोषपूर्ण एलइडी टेलीविजन के एवज में लौटाई जाएगी.यह आदेश आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा एवं सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने उपभोक्ता राजन कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया. शिकायतकर्ता राजन कुमार ने सात दिसंबर 2013 को गुरहट्टा, पटना सिटी स्थित एक दुकान से 32 इंच का एलइडी टीवी खरीदा था, जिसकी कीमत 37,900 रुपये थी. परंतु जल्द ही टीवी में रंगों के कंट्रास्ट और ब्राइटनेस संबंधित खराबी सामने आई, जिसकी शिकायत सात अक्टूबर 2013 को वारंटी अवधि के अंदर ही की गयी थी. सुनवाई के दौरान टीवी कंपनी ने उपभोक्ता को दो विकल्प दिए थे -या तो टीवी का अडॉप्टर बदलवाना या फिर पूरा रिफंड लेना. शिकायतकर्ता ने दूसरा विकल्प स्वीकार करते हुए पूरी राशि की वापसी की मांग की.आयोग ने अपने आदेश में कहा कि टीवी कंपनी 120 दिनों के अंदर 37,900 रुपये छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को लौटाए. साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि यह रिफंड उसी टीवी को वापस करने पर निर्भर करेगा, जिसमें वही शिकायत की गयी खराबी मौजूद हो और उपयोग के दौरान कोई नई खराबी न आयी हो. यदि तय समय के भीतर आदेश का पालन नहीं होता है, तो उपभोक्ता 10,000 रुपये अतिरिक्त निष्पादन खर्च के रूप में पाने का हकदार होगा, और यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अंतर्गत निष्पादित किया जायेगा.

संबंधित खबर और खबरें

यहां पटना न्यूज़ (Patna News) , पटना हिंदी समाचार (Patna News in Hindi), ताज़ा पटना समाचार (Latest Patna Samachar), पटना पॉलिटिक्स न्यूज़ (Patna Politics News), पटना एजुकेशन न्यूज़ (Patna Education News), पटना मौसम न्यूज़ (Patna Weather News) और पटना क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर.

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version