गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को 7 साल की सजा

patna news: मसौढ़ी. सिविल कोर्ट मसौढ़ी ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

By VIPIN PRAKASH YADAV | July 20, 2025 12:44 AM
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मसौढ़ी. सिविल कोर्ट मसौढ़ी ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी को सात साल की सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी. अपर लोक अभियोजक धनंजय कुमार ने बताया कि यह मामला पिपरा थाना कांड संख्या 16/2015 से जुड़ा है. इस मामले में आरोपी श्यामनारायण मिस्त्री उर्फ बुटाई मिस्त्री, जो पिपरा गांव का निवासी है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया गया है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी की भूमिका को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया. अदालत के फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षात्मक व्यवस्था बनायी गयी थी. वहीं, पीड़ित पक्ष ने अदालत के निर्णय को न्याय की जीत बताया है.

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