संवाददाता, पटना
नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई होगी
आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालय वाहनों की नियमित तौर पर जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड सहित विधि-सम्मत कठोरतम कार्रवाई करें. बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2020 में विद्यालय वाहन परिचालन से संबंधित दिशा निर्देश सभी विद्यालयों के प्रबंधकों व प्राचार्यों को उपलब्ध कराया गया है. विद्यालय प्रबंधन, वाहन चालकों, बस ऑपरेटर्स, की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा हर हाल में हो. पटना में 856 स्कूलों में मात्र 195 स्कूलों में वाहनों की सुविधा होने पर इसे बढ़ाने की आवश्यकता बतायी.ओवरलोडिंग व अवैध गाड़ियों के परिचालन के खिलाफ जांच अभियान चलाएं
स्कूली वाहनों में ये सुविधा होनी जरूरी- स्कूली वाहनों ऑन-स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए.-स्पीड गवर्नर,वीएलटीडी व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य, अधिकतम गति सीमा 40 किमी रहे.
– रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना व जीपीएस युक्त होना जरूरी.
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