विधि, संवाददाता : पटना हाइकोर्ट ने शहर के आशियाना-दीघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किये गये अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे जल्द हटाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. जस्टिस पीबी बजानथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डाॅ अमित कुमार सिंह द्वारा इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इससे पूर्व भी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जिला प्रशासन को शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था.
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