सुप्रीम कोर्ट ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आर्म्स लाइसेंस जारी करने के मामले में सहरसा के तत्कालीन जिला पदाधिकारी और संप्रति राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू के खिलाफ पटना हाईकोर्ट की तरफ से पारित आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सहरसा कोर्ट में की जा रही सुनवाई को भी स्थगित रखने के भी आदेश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सहरसा के तत्कालीन डीएम चोंग्थू की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये हैं. चोंग्थू ने बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की मांग की थी , जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया था. इस संबंध में दुबारा स्मारित करने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराने पर आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा-13 (2ए) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने स्वयं संतुष्ट होने पर आर्म्स लाइसेंस निर्गत किया.
संबंधित खबर
और खबरें