Education Department: एस सिद्धार्थ ने पलटा केके पाठक का निर्णय, DEO के अधिकारों में कटौती, जानें शिक्षा विभाग का लेटेस्ट अपडेट
Education Department: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम निर्णय लिया है. विभाग ने कई ऐसे फैसले किये हैं जिससे डिपार्टमेंट सकारात्मक परिवर्तन आएगा.
By Paritosh Shahi | February 10, 2025 6:52 PM
Education Department: बिहार शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकार को खत्म कर दिया है. विभाग ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के बाद सिविल वर्क करने की जिम्मेवारी अब स्कूल और निगम के पास होगी. इस फैसले की वजह शिक्षा विभाग पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करने के लिए किये गए हैं. शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस क्रम में पूर्व के एसीएस केके पाठक के एक बड़े फैसले को भी पलट दिया है.
DEO के पावर में कटौती
शिक्षा विभाग के नये आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के अधिकारों में कटौती कर दी गई है. नियम लागू होते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ के पास कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होंगे. 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जायेगा. इस दिन से डीईओ किसी भी प्रकार का सिविल वर्क नहीं करवा पाएंगे. डीईओ के पास अब सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने की जिम्मेदारी होगी. सभी डीईओ और डीपीओ को ऐसी जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया गया है.
बिहार शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार, स्कूल में 50000 रुपये तक के कार्य की राशि अब सीधे खातों में भेजी जाएगी. कार्य की राशि के लिए हेड मास्टर सीधे विभाग को पत्र भेजेंगे और सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से कराया जाएगा. विभाग ने 31 मार्च तक सभी प्रकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्था भी समाप्त करने का आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से आउटसोर्सिंग स्टाफ टर्मिनेट कर दिए जाएंगे और जिला कार्यक्रम प्रबंधक से लेकर ब्लॉक परियोजना प्रबंधक तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी. मालूम हो कि केके पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब उन्होंने आउटसोर्सिंग से इनको बहाल करवाया था. लेकिन बाद में इन पदों को लेकर भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे. विभाग के इस निर्णय से इस पर लगाम लगेगा.
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