नीलामी में शामिल होने की प्रक्रिया
बालू बेचने वाले स्थल पर साइनबोर्ड लगाना होगा, जिसमें नीलामधारी का नाम, पता, नीलामी अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम, पता एवं विक्रय मूल्य अंकित होगा. इसके साथ ही बालू भंडारण स्थल को चारों तरफ से फेंसिंग किया जायेगा और जमा बालू को तिरपाल से ढककर रखा जायेगा. नीलामधारी को धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरा भंडारित स्थल पर लगाना होगा. इसके साथ ही उस धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरा को विभागीय पोर्टल से कनेक्ट करना होगा. नीलामधारी को बिहार खनिज नियमावली, 2019 और संशोधित 2024 के नियमों और शर्तों सहित पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल, आदि की व्यवस्था करनी होगी. नीलामी के बाद इस बालू को बेचा जा सकेगा. इससे आम लोगों को निर्माण कार्यों के लिए बालू अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.
बालू चोरी मामले में तीन आरोपितों को दबोचा
गयाजी के मानपुर मुफस्सिल थाना व एसटीएफ टीम ने बालू चोरी के मामले में तीन आरोपितों को अलीपुर पुल के पास से दबोच लिया. इसमें भदेजा गांव के विकास कुमार विश्वकर्मा, सलेमपुर के सुनील यादव समेत एक अन्य हैं. पुलिस ने बताया कि फल्गु नदी पूर्वी तट बकरी फार्म के समीप से अप्रैल माह में बालू चोरी करते 14 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया था. इसमें तीनों को आरोपित बनाया गया था. पुलिस बालू खनन मामले में दर्ज प्राथमिकी अनुसार कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.
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