स्कूली वाहनों की नियमित जांच के साथ सुरक्षा मानकों का अनुपालन आवश्यक : आयुक्त

जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्कूली वाहनों की नियमित जांच के साथ सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया

By PRAMOD JHA | July 9, 2025 9:07 PM
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-ओवरलोडिंग व अवैध वाहनों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला कर जुर्माना की कार्रवाई की जाये

पटना प्रमंडल आयुक्त डॉ चंद्रशेखर सिंह ने प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्कूली वाहनों की नियमित जांच के साथ सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा बाल परिवहन समिति की नियमित तौर पर बैठक करने को कहा. आयुक्त ने कहा कि बच्चों सहित आम जनता की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित पांच मानदंडों परमिट, स्पीड गवर्नर, बीमा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल तथा फिटनेस का अनुपालन सुनिश्चित की जाए.अधिकारियों को सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्रों के नियमित तौर पर अभियान चलाकर जांच करने, ओवरलोडिंग व अवैध गाड़ियों के परिचालन के विरूद्ध स्पेशल ड्राइव चला कर नियमानुसार दंड लगाने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया.बैठक में राजस्व प्राप्ति, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, नए वाहनों का निबंधन, चालक अनुज्ञप्ति, परमिट निर्गमन, ओवरलोडिंग व स्कूली वाहन की जांच आदि की प्रगति की समीक्षा की.मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना व मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लाभुकों को प्रोत्साहित करते हुए चयन करने व अनुदान देने की बात कही. नए वाहनों के निबंधन,ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित मामले को आरटीपीएस के तहत निर्धारित अवधि में निबटारा किया जाये.बच्चों के पाठ्य-सामग्री में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित विषय अनिवार्य रूप से रहना चाहिए.बच्चों को संकेतक, यू-टर्न, जेब्रा क्रॉसिंग सहित सभी तथ्यों की जानकारी रहनी चाहिए.बैठक में आरटीए सचिव मनोज कुमार चौधरी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया.

राजस्व लक्ष्य को पूरा करें

आयुक्त ने सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक व जिला परिवहन पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सक्रिय होकर उपलब्धि हासिल करने को कहा है.इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.सुरक्षित एवं सुगम यातायात प्रबंधन के सभी मानकों का अनुपालन किया जाये.इसके लिए पार्किंग स्थल, वेंडिंग जोन,जाम एवं दुर्घटना का कारण खोजने, अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

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