अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल तीन वर्ष और 45 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो संवाददाता,पटना युवाओं को प्रशिक्षित, स्वस्थ और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने राज्य युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है.आयोग में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष समेत 10 सदस्यीय होंगे.इनमें दो सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने युवाओं के हित में कार्य किया हो या युवा संगठनों से जुड़े रहे हों.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा 45 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तक निर्धारित किया गया है.यह आयोग 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के कल्याण, अधिकारों की रक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम करेगा. यह आयोग राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दिलाने, बिहार से बाहर पढ़ाई या नौकरी करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करने और नशाखोरी व साइबर अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करेगा.आयोग युवाओं के लिए रोजगार,शिक्षा,प्रशिक्षण,खेल व सामाजिक भागीदारी के अवसर विकसित करेगा.
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