मोदी ने कहा लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी और मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा. इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गयी है. 21 मार्च से 30 जून, 2020 तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई, 2020 तक जमा करने पर उन्हें एकमुश्त 40 फीसदी की छूट के साथ ही उक्त अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जायेगा. अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अर्थदंड के साथ ही पूरा टैक्स भी देना होगा.
वहीं, सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो खटारा हो चुकी हैं, या परिचालन के योग्य नहीं है तथा 15 वर्ष से अधिक पुरानी है और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं, वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अंतर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं.
एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देय कर का केवल 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देनेवालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी और नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा. गौरतलब है कि फिलहाल 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा है.
लॉकडाउन की अवधि का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से ज्यादा की राहत मिलेगी. दो महीने के लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां ठप रहने से वे सभी परेशान थे.
Posted By : Kaushal Kishor