पुराने डीजल जेनरेटर के उपयोग पर होगी सजा

पुराने प्रतिबंधित डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर जुर्माना व पांच साल तक की सजा भी हो सकती है

By KUMAR PRABHAT | April 16, 2025 12:18 AM
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संवाददाता, पटना

बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी नलिनी माेहन सिंह ने बताया कि मैरेज हॉल व होटल में कैनोपी जनरेटर लगाने की अनुमति दी गयी है, ताकि इसमें से वायु प्रदूषण की मात्रा काफी कम पैमाने में निकले व रात में इस प्रतिबंधित जेनरेटर से निकलने वाली फट-फट की आवाज के कारण आसपास के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

गांव में प्रतिबंधित जेनरेटर का होता अधिक इस्तेमाल

क्लीन एयर एप पर कर सकते हैं इसकी शिकायत

इस तरह के प्रदूषण स्रोतों के शिकायत के लिए प्रदूषण बोर्ड के क्लीन एयर एप पर जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में प्रदूषण बोर्ड ने आम शिकायतकर्ताओं के लिए इस एप की शुरुआत की है, जिसमें प्रदूषण संबंधित परेशानियों का फोटो डालने पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी.

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