मसौढ़ी. पिपरा थाना क्षेत्र के चर्चित दहेज हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संकाश चंद्र की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. मृतका के पति अमरेश कुमार को 10 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा दी गयी है. वहीं, सास संजू देवी और ससुर देवाशीष यादव को सात-सात साल की सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, विवाह के कुछ समय बाद ही मृतका के ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग की जाने लगी थी. दहेज नहीं मिलने पर महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी थी. मृतका के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए पिपरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें पति, सास और ससुर को नामजद किया गया था. करीब तीन वर्षों तक चले इस मुकदमे में अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनायी. अदालत ने साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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