गाड़ी पर लिखी ये बात तो कटेगा इतने रुपये का चालान, जानें नया ट्रैफिक नियम

Traffic Rule: पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा. इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

By Abhinandan Pandey | December 27, 2024 10:19 AM
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Traffic Rule: पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा. इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. नेम प्लेट उन्हीं वाहनों पर लगाना है जो संबंधित विभाग अधिकारी की सरकारी गाड़ी है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 2500 रुपए जुर्माना भरना होगा. चाहे आप बाइक पर नेम प्लेट लगाए हों, कार पर लगाए हों या कोई भी गाड़ी पर लगाए हों आपको फाइन देना पड़ेगा.

पहले दिन पुलिस ने 50 लोगों पर कसा शिकंजा

ट्रैफिक प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया है. ऐसे वाहनों के खिलाफ पटना में अभियान शुरू कर दिया है. ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य सड़कों पर अभियान चलाकर ऐसे 50 वाहनों पर शिकंजा कसा है. जो निजी वाहन में बिहार सरकार, भारत सरकार का नेम प्लेट लगाए हुए थे.

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नशे में धुत होकर चला रहे थे गाड़ी, 6 लोग पकड़े गए

इसके अलावा क्रिसमस के दिन राजधानी में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले 6 लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है. जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे सभी एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे. इसमें नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार के अलावा सारण के अनिल और अमरनाथ और पटना के प्रीतम कुमार का नाम शामिल है.

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