संवाददाता, पटना
राज्य भर में सीसी टीवी कैमरा से गाड़ियों की निगरानी हो रही है. वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी सभी गाड़ियों पर ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा हैं, लेकिन कैमरा भी उन्हीं गाड़ियों पर जुर्माना कर पा रहा है. जिस गाड़ी में हाइ सिक्यूरिटी नंबर लगा हुआ है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों में लगे नंबर प्लेट अधिकारियों और पुलिस वालों के लिए सर दर्द बन गया है. परिवहन विभाग की समीक्षा में बार-बार सभी गाड़ियों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जिलों को निर्देश दिया जाता है,लेकिन,ऐसा नहीं होने से ऐसी गाड़ियों से 20 प्रतिशत होने वाले हिट एंड रन की घटनाएं और 18 प्रतिशत आपराधिक घटनाओं में गाड़ियों को पकड़ा मुश्किल हो रहा है. विभाग ने एक बार फिर से सभी गाड़ियों पर हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है.
परिवहन विभाग का मानना है आपराधिक घटनाओं के दौरान पकड़ी गयी अधिकांश गाड़ियों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है. पुराने नंबर प्लेट की गाड़ियां किसी भी चेकपोस्ट से गुजर जायेगी, तो उसका नंबर रिड नहीं हो पाता है.ऑनलाइन कैमरा की इस कमी का फायदा अभी अपराधी उठा रहे है. वहीं, उन्हीें गाड़ियों के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ भी किया जाता है. कुछ टैरक्ट, मिनी बस, बिक्रम भी पकड़ी गयी है, जिसमें नंबर प्लेट अब भी हाथ से ही लिखा मिलता है.
परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य भर में 20 लाख से अधिक ऐसी पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, जिसमें हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है.विभागीय आदेश में एक अप्रैल 2019 से पहले की सभी गाड़ियां ओल्ड वेकल मानी गयी है. जिन पर एचएसआरपी प्लेट लगाया अनिवार्य किया गया है. साथ ही , 39 हजार से अधिक पुरानी गाड़ी मालिकों ने नंबर बनाकर लगाया नहीं है.
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