Bihar News: लालू यादव के करीबी नेता और राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. पटनासिटी कोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में इश्तेहार वारंट जारी किया है. पटनासिटी कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा कुमारी की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है.
पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार
कोर्ट से इश्तेहार मिलने के बाद शास्त्रीनगर थाना की पुलिस ने सुनील कुमार सिंह के कांति पैलेस अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में शनिवार को इश्तेहार चस्पा कर दिया है. अगर इस मामले में पूर्व एमएलसी सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट से आदेश लेकर पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती करेगी.
2005 में दर्ज हुआ था मामला
बताया जाता है कि सुनील सिंह के खिलाफ वर्ष 2005 में फतुहा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. जिसका एफआईआर नंबर 17/2005 है. इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह को हाजिर होने का निर्देश दिया था. लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने कई बार सुनील कुमार सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया. इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. वहीं अब इश्तेहार जारी किया गया है.
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समाप्त कर दी गई थी सदस्यता
शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने इश्तेहार चस्पा किये जाने की पुष्टि की. विदित हो कि बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिमिक्री करने के बाद सुनील सिंह की एमएलसी की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी. बाद में वे बिस्कोमान के अध्यक्ष के पद से भी हटा दिये गये थे.
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