जिला पदाधिकारी ने पूर्णिया के सभी मतदाताओं से की अपील
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य है जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र पदाधिकारी द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र पदाधिकारियों को घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग के साथ इस कार्य में समर्पित बनाये रखने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा एवं स्वयं फील्ड भ्रमण किया जा रहा है. समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्र पदाधिकारियों के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी करने का दिशा-निर्देश दिया गया.
2003 की सूची वाले मतदाताओं को नहीं देना होगा जन्म प्रमाणपत्र
जिस मतदाताओं के नाम पहले से दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं. ऐसे मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है. इसके अतिरिक्त,यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो.
वितरण एवं संग्रहण कार्य में सभी का लें सहयोग
कार्य को गति देने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं, विकास मित्रों, जीविका दीदियों, किसान सलाहकार तथा संबंधित प्रखंड के सभी अधिकारियों से मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग लें बल्कि मतदान केंद्र पदाधिकारियों को वितरण व संग्रहण कार्य में भी सहयोग सुनिश्चित करें. इसके अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी मतदाता स्वयं गणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।……..
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां
-प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन : 1 अगस्त 2025 को निर्धारित है -दावा और आपत्ति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक निर्धारित है-अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025 को निर्धारित है
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