
छपरा. जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को हल्के में लेना संबंधित अधिकारियों और कर्मियों पर भारी पड़ने लगा है. सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद आनंद इस लापरवाही के पहले शिकार बने हैं. जिलाधिकारी अमन समीर ने मौके पर ही कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिये. अब अन्य बीएलओ और कर्मियों की सूची भी तैयार की जा रही है जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन के अनुसार, चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद सत्यापन कार्य में लगे कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया. इसका नतीजा यह हुआ कि वे सत्यापन प्रक्रिया में अपेक्षित गति और गुणवत्ता से काम नहीं कर पा रहे हैं. मंगलवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत काशी बाजार पानी टंकी के पास महादलित बस्ती का निरीक्षण किया. वहां पाया गया कि बीएलओ को कई आवश्यक बिंदुओं की जानकारी नहीं थी. साथ ही निर्धारित कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया. प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं हुआ. वहीं मतदाताओं को आवश्यक सहायता नहीं दी जा रही थी. इस पर डीएम ने मौके पर ही मौजूद बीडीओ विनोद आनंद को कड़ी फटकार लगायी और उप निर्वाचन पदाधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया. डीएम के इस कड़े रुख के बाद सारण जिले के सभी 20 प्रखंडों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी कर्मी लापरवाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई तय है और उनकी सूची तैयार कर ली गयी है.
निरीक्षण के दौरान मतदाताओं से किया संवाद
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने छपरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 183 के महादलित टोला में मतदाताओं से संवाद भी किया. उन्होंने बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता को सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है.अतिक्रमण न हटाने पर अंचलाधिकारी मढ़ौरा पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने के आदेश
छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर उनका निवारण किया. इस दौरान कुल 14 शिकायतों की जांच हुई, जिनमें से पांच मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया जबकि नौ मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई में लोक प्राधिकारों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने परिवादी किरण देवी के अतिक्रमण से जुड़े मामले में भी सुनवाई की. उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पहले दिये गये आदेशों के बावजूद संदर्भित स्थल से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण उन पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश जारी किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है