छपरा (कोर्ट). भेल्दी थाना क्षेत्र के शोभेपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र को दोषी करार दिया और उन्हें कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अदालत ने मामले में आरोपित वीरेंद्र राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत पांच साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं उनके पिता सूरज राय को तीन साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामले की सुनवाई भेल्दी थाना कांड संख्या 20/15 एवं सत्रवाद संख्या 439/17 के अंतर्गत की गयी. लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक समीर मिश्रा ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक समेत कुल 10 गवाहों की गवाही करायी. पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र 31 दिसंबर 2015 को न्यायालय में दाखिल किया गया था. गौरतलब है कि भेल्दी थाना क्षेत्र के शोभेपुर निवासी महेंद्र राय ने नौ अप्रैल 2015 को छपरा सदर अस्पताल में बयान दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि बाजार से सब्जी खरीद कर लौटते समय, रास्ते में वीरेंद्र राय और उनके पिता सूरज राय ने फरसा और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गये. घायल महेंद्र राय को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला.
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