पावर स्टार पवन सिंह को कोर्ट ने सोमवार शाम को बड़ी राहत दी है. सासाराम व्यवहार न्यायालय बिक्रमगंज के एसीजीएम-3 विजयंत कुमार की अदालत ने पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है.
कोर्ट को पवन सिंह के खिलाफ नहीं मिला पुख्ता सुबूत
दरअसल, बिहार की काराकट लोकसभा सीट से भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे थे. इसी दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में संझौली में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी मामले में बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पवन सिंह सुनवाई के लिए पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट को कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले. लिहाजा, साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया.
क्या था पूरा मामला?
2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. हालांकि वे हार गए थे. चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कई सभाओं में भाग लिया था, जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटी थी. कई गाड़ियां उनके चुनाव प्रचार में दिखीं. यहां तक कि वे जिस गाड़ी पर सवार थे उसका शीशा तक टूट गया था. ऐसे में विभिन्न थानों में उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं.
पवन सिंह के वकील ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संझौली, काराकाट, नासरीगंज तथा राजपुर थाने में चार प्राथमिकी प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई थी. प्रशासन का आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह को जितनी गाड़ियों की अनुमति दी गई थी उससे कहीं अधिक वाहन का उन्होंने अपने रोड शो में इस्तेमाल किए थे. विदित हो कि पवन सिंह ने जब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा की, तब उनकी कच्छवां थाना की दनवार गांव से इंट्री हुई थी. उन्होंने वहां से रोड शो निकाला था.
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पवन सिंह के पीछे उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. जिसे संभालने में पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि रोड शो की अनुमति थी, लेकिन सीमित संख्या में गाडियां और लोगों की मौजूदगी में रोड शो करना था, लेकिन करीब एक किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई थी. जिससे विधि व्यवस्था संभलना पुलिस प्रशासन के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई. इसी मामले में पवन सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.
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