काराकाट सीट के लिए अधिसूचना जारी, 14 तक होगा नामांकन

लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण में 35 काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए मंगलवार को डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नवीन कुमार ने अधिसूचना जारी की.

By Prabhat Khabar News Desk | May 7, 2024 10:31 PM
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सासाराम सदर.

लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण में 35 काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए मंगलवार को डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नवीन कुमार ने अधिसूचना जारी की. अधिसूचना जारी होते ही काराकाट निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी. पहले दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया. आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन सभागार में प्रेसवार्ता की. उन्होंने मीडिया कर्मियों को आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों व नियमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सातवें चरण में 35 काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, जो आगामी 14 मई (अवकाश के दो दिन 11 व 12 मई क्रमश: शनिवार व रविवार को छोड़कर) तक होगी. नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगी. इस दौरान नामांकन कक्ष से सौ मीटर की परिधि किसी भी आम आदमी के प्रवेश पर रोक रहेगी. वहीं, नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित केवल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष के अंदर जा सकते हैं. नामांकन कक्ष से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों के साथ आने की अनुमति होगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, डीपीआरओ धर्मवीर सिंह आदि अधिकारी उपस्थित थे.

नामांकन के लिए जमा करने होंगे इतने रुपये

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए प्रतिभूति की राशि के रूप में 25 हजार रुपये (सामान्य प्रत्याशी) को देय होगा. वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए मात्र 12.5 हजार रुपये देय होगा. प्रत्येक प्रत्याशी को अपने नामांकन से परिणाम प्रकाशन की तिथि तक खर्च का ब्योरा कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर व दैनिक व्यय रजिस्टर में रखना होगा. फिर परिणाम घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का ब्योरा जमा करना होगा. व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है.

कोई प्रत्याशी अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र से कर सकता है नामांकन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोई अभ्यर्थी अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दायर कर सकता है. नामांकन अधिकतम चार सेट में निर्धारित स्थल व निर्धारित तिथि को निर्वाची पदाधिकारी/अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकता है. अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी बैंक में खाता खोल सकते हैं. खाता स्वयं अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या दोनों के संयुक्त नाम से खोला जा सकता है.

निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम व तिथियां

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि- सात मई 2024

नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि- 15 मई 2024

मतदान की तिथि- एक जून 2024

निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि- छह जून 2024

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