Home Badi Khabar School Reopen: बिहार के स्कूलों में 11 माह बाद गूंजेगी बच्चों की खिलखिलाहट, सरकार के इन दिशानिर्देशों का जानना बेहद जरूरी

School Reopen: बिहार के स्कूलों में 11 माह बाद गूंजेगी बच्चों की खिलखिलाहट, सरकार के इन दिशानिर्देशों का जानना बेहद जरूरी

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School Reopen: बिहार के स्कूलों में 11 माह बाद गूंजेगी बच्चों की खिलखिलाहट, सरकार के इन दिशानिर्देशों का जानना बेहद जरूरी

School Reopen: 11 माह बाद एक मार्च से बिहार (Bihar School News) के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों की चहल पहल नजर आएगी. एक मार्च से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे. प्राइमरी स्कूलों (Primary School reopen) में रोजाना कुल नामांकन के 50 फीसदी बच्चों को आने के लिए कहा गया है. कक्षा वार भी बच्चों की उपस्थिति पचास फीसदी ही रहेगी. प्रत्येक बच्चे को दो वॉशेबल मास्क दिये जाने हैं.

सरकारी स्कूलों के बच्चों को अगली कक्षा में जाने को लेकर पिछली कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिये कैच-अप कोर्स ( Catchup Course) चलने वाला है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जीविका समूहों के जरिये प्राइमरी के बच्चों को समय पर मास्क उपलब्ध करा दिये जायें. जीविका को करीब दो करोड़ से अधिक मास्क करीब 70 हजार स्कूलों को उपलब्ध कराने हैं.

Bihar  School Reopen News: स्कूल खुलने से जुड़ी गाइड लाइन

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी गाइड लाइन में साफ कर दिया गया है कि प्रत्येक दिन 50 फीसदी से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए. अन्य प्रमुख बातें

  • – प्रत्येक अध्ययन दिवस में किसी भी क्लास में बच्चों की उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक नहीं

  • – शिक्षकों की उपस्थित शत प्रतिशत अनिवार्य.

  • – किसी भी प्राइमरी स्कूल के सभी गेट अनिवार्य तौर पर खुले रहेंगे.

  • – अधिक बच्चों वाले स्कूल दो पालियों में लगेंगे.

  • – यदि संभव हो तो ऐसे स्कूलों में आन लाइन नामांकन किया जाये.

  • – प्रत्येक स्कूल में कोविड के मद्देनजर समुचित चिकित्सीय प्रबंध रखे जायें.

  • – बच्चों एवं उनके माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी एवं अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिये जायेंगे घोषणा पत्र

  • – बच्चों के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग होगा.

  • – सुरक्षित आवागमन के लिए बसों को प्रतिदिन दो बार सेनिटाइज करने का प्रावधान

  • – बाहरी वेंडर स्कूल में खाद्य सामग्री नहीं बेच सकेंगे.

  • – स्कूलों में आकस्मिक सुरक्षा एवं अन्य जरूरतों के लिए टास्क टीम का गठन किया जाये.

Posted By: utpal kant

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