सीवान : सोमवार को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत ने जबरन शराब पिलाने के मामलें में मो. शमशीर कैफ उर्फ बंटी को जमानत दे दी. जबरन शराब पीने व पिलाने का मामला नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक रवींद्र दुबे ने कैफ व रिंकू के खिलाफ कांड संख्या 561 /16 में दर्ज कराया था. बहस के दौरान अदालत में कैफ के अधिवक्ता निर्भय कुमार मिश्र ने जमानत के आवेदन पर अपनी दलील पेश की. जबकि दूसरी तरफ जमानत का विरोध विशेष लोक अभियोजक संजय यादव ने किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत ने कैफ को जमानत दे दी.
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