
सुपौल. जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह गहन पुनरीक्षण अभियान 25 जून 2025 से शुरू हो चुका है, जो 27 सितंबर 2025 तक चलेगा. 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. डीएम ने कहा कि इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह जाए. इसके माध्यम से मतदाता सूची को अधिक त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाएगा. 2003 के बाद पहली बार हो रहा व्यापक पुनरीक्षण डीएम ने बताया कि बिहार में वर्ष 2003 के बाद यह पहली बार है जब इतने व्यापक स्तर पर गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता प्रवासन, युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, मृतकों की जानकारी का विलंब से मिलना और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज होना जैसी चुनौतियों के कारण यह अभियान आवश्यक हो गया है. मतदाता बनने की पात्रता और दस्तावेज उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र पदाधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और नागरिकों से भरा हुआ गणना फॉर्म (अनुलग्नक-सी) और स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करेंगे. निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता तय करेगा. डीएम ने तीन अलग-अलग जन्म तिथि वर्गों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिक अपने जन्म तिथि या स्थान से संबंधित कोई एक प्रमाण पत्र. 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे स्वयं या माता-पिता में से किसी एक के दस्तावेज यदि माता-पिता भारतीय नहीं हैं, तो उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भरे हुए फार्म के साथ देना है. वहीं किसी निर्वाचक का नाम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2003 के आधार पर निर्मित निर्वाचक सूची में अंकित है, तो ऐसे निर्वाचक द्वारा भरे हुए इनुमीरेशन फार्म के साथ निर्वाचक सूची की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति की प्रति संलग्न कर जमा किया जाना है.
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