Home Badi Khabar विष्णुपद मंदिर : धार्मिक न्यास परिषद के गठन नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज, की तल्ख टिप्पणी- आखिर हर काम के लिए सरकार को निर्देश क्यों देना पड़ता है

विष्णुपद मंदिर : धार्मिक न्यास परिषद के गठन नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज, की तल्ख टिप्पणी- आखिर हर काम के लिए सरकार को निर्देश क्यों देना पड़ता है

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विष्णुपद मंदिर : धार्मिक न्यास परिषद के गठन नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज, की तल्ख टिप्पणी- आखिर हर काम के लिए सरकार को निर्देश क्यों देना पड़ता है

पटना. पटना हाइकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का गठन अब तक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है.

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा गया के विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि बोर्ड का गठन कब तक हो जायेगा.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को हर कार्य करने के लिए आखिर निर्देश क्यों देना पड़ता है.

सरकार अपने मन से जरूरी कार्य क्यों नहीं करती है. कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के गठन के संबंध में पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर सरकार से मांगी है.

गौरतलब है कि आचार्य किशोर कुणाल के न्यास परिषद के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब तक बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2021 को फिर होगी.

Posted by Ashish Jha

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