Morbi Bridge Collapse 2022: गुजरात के चर्चित मोरबी पुल हादसा मामले में सात आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया था. जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है.
ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक ने कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण
इससे पहले मंगलवार को मोरबी पुल हादसा मामले में आरोपी ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद कोर्ट ने जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीजेएम कोर्ट ने जयसुख पटेल के खिलाफ वॉरंट जारी किया था. लेकिन, गिरफ्तारी से बचने के लिए पटेल ने मोरबी की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हालांकि, मोरबी शहर की एक अदालत ने बीते बुधवार को जयसुख पटेल को मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने से जुड़े एक मामले में 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि पिछले साल 30 अक्तूबर को गुजरात के मोरबी जिले में मच्छु नदी पर बना पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद गुजरात पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें ओरेवा ग्रुप के चार कर्मचारी शामिल थे. इनमें कंपनी के दो मैनेजर हैं और दो टिकट क्लर्क हैं. जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में भी बतौर आरोपी दर्ज है.
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