झारखंड सरकार की इस योजना के जरिए मिलेगा किसानों को लाभ, 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ

Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana: राज्य सरकार किसानों के हित के लिए "झारखंड कृषि ऋण माफी योजना" जैसी एक लाभकारी योजना चला रही है. इसके तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार तक की बकाया ऋण राशि माफ की जाएगी. लेख में पढ़िए कि योजना के लिए कैसे अप्लाई करें.

By Rupali Das | May 2, 2025 9:12 AM
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झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में सहयोग करने के साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाती हैं. सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” (Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana), जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार से लेकर 2 लाकख रुपये तक की बकाया ऋण राशि माफ की जाएगी. इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिल रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नये फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है. साथ ही यह योजना कृषक समुदायों के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहयोग कर सकती है.

ऑनलाइन मोड में हल होगी शिकायतें

इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. यह वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जाएगा, जिस वजह से आवेदक और अधिकारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा. साथ ही इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का हल निकाला जाता है.

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कौन कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो. किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई जमीन पर खेती करता हो. इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो और इसके माध्यम से उन्होंने ऋण लिया हो. साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए. यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य ही पात्र होंगे.

ये हैं आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है. इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और बैंक पासबुक शामिल हैं.

कैसे करें आवेदन

  • पहला चरण : इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को पहले “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • दूसरा चरण: फिर, होम पेज पर, ‘लाभार्थी पंजीकरण’ पर क्लिक कर अपना आधार नंबर दर्ज करें.
  • तीसरा चरण: इसके बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और ऋण राशि प्रदर्शित होगी.
  • चौथा चरण: यहां अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस नाम पर क्लिक करें, जिसके तहत ऋण पंजीकृत है.
  • पांचवां चरण: स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर “सबमिट” पर क्लिक करें.
  • छठा चरण: आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फिर, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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