मधुपुर. प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को चौथा बैच के बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षक के रूप में करौं प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी अफसर सदाब व मधुपुर प्रखंड के जेएसएस अशोक कुमार यादव ने बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, नियम व आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विस्तार से दी. बताया कि इस बार मतदाता सत्यापन का कार्य बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे. प्रत्येक मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाया जायेगा. फॉर्म पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा. बताया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें गणन प्रपत्र के साथ उस समय की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करना होगा. साथ ही जिनका नाम 2003 के बाद की सूची में है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक संलग्न करना अनिवार्य होगा. गणन प्रपत्रों के आधार पर ही मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा. अगर कोई मतदाता निर्धारित अवधि में फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. ऐसे मामलों में मतदाता प्रथम अपीलीय पदाधिकारी या झारखंड निर्वाचन आयोग के समक्ष दावा, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बताया गया कि उन्हें प्रत्येक मतदाता को आयोग द्वारा प्रदत्त फॉर्म की एक प्रति देनी होगी, जिसे भरकर मतदाता उन्हें दस्तावेजों के साथ लौटायेंगे. तत्पश्चात बीएलओ यह सभी प्रपत्र अपने संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी को जमा देंगे. मौके पर प्रखंड समन्वयक विशाल कुमार शरण, अभियंता विनोद कुमार महतो, गोपाल कुमार, जितेंद्र भगत, रॉबिन मुर्मू समेत चतुर्थ बैच के सभी बीएलओ मौजूद थे. हाइलार्ट्स: विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण शिविर में बीएलओ दिया जा रहा प्रशिक्षण
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