संवाददाता, देवघर : श्रावणी मेला को लेकर देवघर नगर क्षेत्र में 11 जुलाई से पूरे एक माह तक मांस, मछली व शराब की बिक्री सहित पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेले की पवित्रता व भक्तों की धार्मिक भावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नगर आयुक्त ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली व मदिरा की बिक्री करना पूरी तरह वर्जित रहेगा. साथ ही पशु वध पर भी रोक रहेगी.
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