विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रहे एनडीपीएस एक्ट सरकार बनाम मुन्ना कुमार गुप्ता व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले में तीन युवकों मुन्ना कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार व सुनील कुमार राय को दोषी पाकर तीन -तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इन तीनों दोषियाें को 75 -75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की सजा काटनी होगी. इसी कांड में चौथा अभियुक्त अनिकेश कुमार राय को भी दोषी पाकर एक साल की सश्रम सजा सुनायी गयी व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की सजा काटनी होगी. इसके अलावा इस कांड के अन्य दो आरोपितों सुधांशु रंजन व प्रियांशु कुमार सुमन को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. यह मुकदमा जसीडीह थाना के तत्कालीन एसआइ धनंजय कुमार सिंह की शिकायत पर 23 सितंबर 2020 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें 625 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस ने सभी छह युवकों की तलाशी में बरामद किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल व बचाव पक्ष से अमर सिंह, बिड़लानंद चौधरी, मुन्ना कुमार झा आदि ने पक्ष रखे.
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