सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का सेवन व प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक के लिए सरकार ने कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) कानून बनाया गया है. इस कानून का सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की है. बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह लोग धुंए का छल्ला उड़ाते और थूकते दिख जायेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि कोटपा कानून का पालन कराने के लिए बनी जिलास्तरीय टीम की कार्रवाई सुस्त है. टीम में एडीएम अध्यक्ष है. वहीं स्वास्थ्य विभाग के एनसीडी विभाग प्रमुख को नोडल बनाया गया है. टीम में फूड इंस्पेक्टर भी शामिल हैं. 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डाले तो जिलास्तरीय टीम द्वारा पिछलें एक साल में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
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