Dhanbad News : नीरज हत्याकांड में सागर के आवेदन पर दोनों पक्षाें की बहस पूरी
बचाव पक्ष ने कहा- हाथ बांध कर किसी को बचाव के लिए नहीं कहा जा सकता
By NARENDRA KUMAR SINGH | April 9, 2025 1:42 AM
धनबाद.
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. जेल में बंद शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू के अर्जी पर उभय पक्षों की बहस पूरी हो गयी. बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि अभियुक्त का हाथ बांधकर उसे बचाव के लिए नहीं कहा जा सकता. एफएसएल रिपोर्ट को बिना डायरेक्टर को बुलाये मार्क कर लिया गया और अभियुक्त को उसका प्रति परीक्षा करने का मौका नहीं दिया गया. इसका प्रतिपरीक्षण न्याय हित में आवश्यक है. वहीं अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने अर्जी का विरोध किया. कहा कि केवल मुकदमा को लंबा खींचने के लिए बचाव पक्ष रोजाना एक नया-नया आवेदन दे रहा है. इसलिए उनके आवेदन को खारिज किया जाये. उभय पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी.
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