अब इमरजेंसी ट्रेन टिकट के भी नियम बदले, इस दिन स्वीकार नहीं होगा आवेदन, ये है लेटेस्ट अपडेट
Emergency Train Ticket Rule: रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा (इक्यू) के नियमों में भी बदलाव किया है. अब आपातकालीन ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले आवेदन करना होगा. ट्रेन रवाना होने वाले दिन किये गये किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा. संडे और छुट्टियों पर कार्यदिवस के नियम लागू होंगे.
By Guru Swarup Mishra | July 23, 2025 9:26 PM
Emergency Train Ticket Rule: धनबाद-रेल मंत्रालय ने चार्ट तैयार करने और तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब आपातकालीन कोटा (इक्यू) के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है. रेल मंत्रालय की ओर से जारी नये सर्कुलर के अनुसार यात्रियों को अब ट्रेन प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले इक्यू टिकट के लिए आवेदन करना होगा. रात 12 बजे से दोपहर एक बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक, जबकि दोपहर दो बजे से रात 12 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए एक दिन पहले शाम चार बजे तक ईक्यू सेल में आवेदन पहुंचना अनिवार्य होगा. ट्रेन रवाना होने वाले दिन किये गये किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा.
संडे और छुट्टियों पर लागू होंगे कार्यदिवस के नियम
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा का आवेदन भी पिछले कार्य दिवस के कार्यालय समय में ही स्वीकार्य होगा. यह बदलाव रेलवे द्वारा हाल ही में लिए गए उस निर्णय के तहत लागू किया गया है, जिसमें ट्रेनों के आरक्षण चार्ट को अब प्रस्थान से आठ घंटे पहले तैयार करने का नियम लागू किया गया है. सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात नौ बजे तक तैयार कर लिया जायेगा, जबकि अन्य ट्रेनों के लिए चार्ट ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे पूर्व ही तैयार होगा.
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