
झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में हर्ष सिंह उपस्थित थे. अदालत ने उनका सफाई बयान दर्ज किया. कोयले का आउटसोर्सिंग करने वाला धैया निवासी हर्ष सिंह ने अदालत को बताया कि घटना के अगले दिन उन्हें अखबार और सोशल मीडिया से जानकारी हुई थी कि रंजय सिंह पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गयी है. घटना के दिन वह धैया स्थित अपने आवास पर थे. उस रात उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं थी.
हर्ष ने क्या कहा
नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूणा सिंह उर्फ मामा से रंजय सिंह पर गोली चलवाने का आरोप गलत है. केशव सिंह ने गलत कहा कि घटना का कारण लगभग एक महीना पूर्व रंजय सिंह व नंदकुमार सिंह में वाहन का साइड मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था.रंजय सिंह के नाम के किसी आदमी को नहीं जानते और उसका कोई लेना-देना नहीं है. दुश्मनी के कारण सिंह मेंशन के लोग व्यापार में किसी और व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं. इसीलिए मुझे फंसाया.
रूमी देवी को वह नहीं जानते हैं. उन्होंने अदालत में गलत बयान दिया. राजा यादव व महंत पांडेय नाम के किसी आदमी को वह नहीं जानते हैं.विधायक संजीव सिंह का काम रंजय सिंह देखते थे, यह नहीं पता था. घटनास्थल और रघुकुल के बीच में लगभग 500 मीटर की दूरी है. उन्हें यह नहीं पता है कि गोली चलाने वाले ने किसे फोन किया और क्या सूचना दी.
उन्हें यह भी नहीं पता कि पहचान परेड के दौरान किसी अभियुक्त को किस साक्षी ने पहचानायह बात सही है कि सत्यम रिटौलिया नामक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल है, जो उनके मित्र हैं. यह नंबर उन्हें पसंद आ गया था इसलिए उसने रख लिया और उस नंबर का इस्तेमाल करने लगे. हर्ष सिंह ने यह भी कहा कि यह बात सही है कि पुलिस ने उसे जेल में दो दिनों के लिए रिमांड पर लिया था तथा चार-पांच सादे कागज पर उसका हस्ताक्षर करवाया था.
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