जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है. कहा गया है कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ वर्टिकल रांची, ब्रांच मैनेजर रांची व बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज हाउस एयरपोर्ट रोड येरावाडा महाराष्ट्र दो माह के अंदर परिवादी लाल बाजार गोविंदपुरी निवासी गौतम कुमार चौरसिया को 8 लाख 61 हजार 33 रुपए का भुगतान कर दें. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा. आयोग ने परिवादी को वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.
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