Dhanbad News : उपभोक्ता आयोग ने दो मामलों में बीमा कंपनियों को दिया 13 लाख रुपये भुगतान का आदेश

निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा.

By NARENDRA KUMAR SINGH | April 5, 2025 1:42 AM
an image

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है. कहा गया है कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ वर्टिकल रांची, ब्रांच मैनेजर रांची व बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज हाउस एयरपोर्ट रोड येरावाडा महाराष्ट्र दो माह के अंदर परिवादी लाल बाजार गोविंदपुरी निवासी गौतम कुमार चौरसिया को 8 लाख 61 हजार 33 रुपए का भुगतान कर दें. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा. आयोग ने परिवादी को वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.

क्या है मामला :

बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

यहां धनबाद न्यूज़ (Dhanbad News) , धनबाद हिंदी समाचार (Dhanbad News in Hindi), ताज़ा धनबाद समाचार (Latest Dhanbad Samachar), धनबाद पॉलिटिक्स न्यूज़ (Dhanbad Politics News), धनबाद एजुकेशन न्यूज़ (Dhanbad Education News), धनबाद मौसम न्यूज़ (Dhanbad Weather News) और धनबाद क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version