जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर श्री राम जनरल इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी, सिग्नेचर टावर कतरास रोड मटकुरिया धनबाद के ब्रांच मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर (राजस्थान), वाइस प्रेसिडेंट (राजस्थान) व रीजनल मैनेजर (रांची) को दो माह के अंदर परिवादी झरिया चौथाई कुल्ही निवासी अतहर हुसैन को 11 लाख 68 हजार 461 रुपए का भुगतान करने काे कहा है. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उपरोक्त मूल राशि का भुगतान करना होगा.
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