शादी का झांसा देकर महिला के साथ यौन शोषण करने व गर्भपात कराने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशलपुर निवासी व कंप्यूटर शिक्षक सरोज खत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने जोरदार बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत में सुनवाई के दौरान वादिनी अदालत में उपस्थित थी.
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