मेराल प्रखंड के दो दर्जन से अधिक लोगों पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस भेजते हुए उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया है. विदित हो कि बीते माह से सदर एसडीएम इस गांव के अवैध शराब निर्माण कारोबारियों के विरुद्ध लगातार प्रयासरत हैं. साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है. बताया जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप इस गांव से लगभग 90 प्रतिशत बड़े कारोबारियों ने उक्त धंधा छोड़ दिया है. पर आज की औचक छापेमारी के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ लोग गांव से बाहर जंगलों में अपना कारोबार चोरी-छिपे शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. मौके पर शराब की कुछ भट्ठियां भी पायी गयी. एसडीएम ने इन्हें अपने सहयोगियों के साथ मौके पर ही नष्ट करवा दिया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त भट्ठियां किसकी हैं. परिणाम स्वरूप एहतियात के तौर पर उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गयीी है, जो लोग पूर्व में जांच के दौरान अवैध शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाये गये थे.
इन लोगोें पर की गयी निरोधात्मक कार्रवाई : जिन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है, उनमें रामजतन गुप्ता, विजय गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, टुनी गुप्ता, अखिलेश राम, सुरेंद्र गुप्ता, कुंडल गुप्ता, फुनी गुप्ता, चुन्नू गुप्ता, किरण गुप्ता, पंकज गुप्ता, गुलाब साव, भूरा उर्फ केदार गुप्ता, राजा गुप्ता, भोला साव, जितेंद्र साव, अरुण गुप्ता, फोल्टन गुप्ता, दीपक गुप्ता, नयन गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, रमेश गुप्ता और मुकेश चंद्रवंशी शामिल हैं.
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