Giridih News: बेंगाबाद की सीओ प्रियंका प्रियदर्शी ने पत्र जारी करते हुए नदियों से बालू उठाव के साथ-साथ अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगा दी है. सीओ ने इस संबंध में तेलोनारी, महुआर और ओझाडीह पंचायत के मुखिया को पत्र देकर अवैध खनन व बालू उठाव पर रोक लगाने के निर्देश का पालन करते हुए निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है. पत्र में कहा है कि एनजीटी के प्रावधान के तहत जिला खनन पदाधिकारी ने पत्रांक 567 दिनांक 29 मई से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से संबंधित गाइडलाइन जारी की गयी है. इसके तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में अब एनजीटी के प्रावधान के तहत 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव के साथ साथ किसी प्रकार का खनन, परिवहन पर भी पूर्ण रूप से रोक रहेगा. इसे देखते हुए सीओ ने तीनों पंचायतों के मुखिया को पत्र जारी करते हुए इस अवधि तक किसी भी घाट से बालू उठाव करने पर प्रतिबंध लगाते हुए निगरानी की जवाबदेही तय की है. बता दें कि एनजीटी के तहत बालू उठाव पर रोक लगाये जाने के बाद भी बेंगाबाद के विभिन्न नदी घाटों से प्रतिदिन ट्रैक्टरों से बालू का उठाव कर खपाने का धंधा फल फूल रहा है. गमतरिया के चोरगोता नदी घाट से प्रतिदिन एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों से बालू का उठाव कर उसे प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य में सप्लाई किया जाता है. इधर, सीओ के निर्देश के बाद इस धंधे पर मुखिया कैसे निगरानी रखती है यह देखना दिलचस्प होगा. वहीं चोरी छिपे बालू लेकर जाने वाले ट्रैक्टर संचालकों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होने की संभावना बढ़ गयी है.
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