गुमला के चैनपुर में मिट्टी के घर की दीवार गिरने से वृद्ध दंपती की दबकर मौत

गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के दतरा गांव में मिट्टी के घर की दीवार गिरने से वृद्ध दंपती की दबकर मौत हो गयी. मृतकों में जुवेल कुजूर और उनकी पत्नी बेरथा कुजूर शामिल है. दोनों एक ही कमरे में सोये हुए थे. पांच दिनों से लगातार बारिश होने के दीवार गिर गयी. जिससे दोनों दब गये.

By Rahul Kumar | September 14, 2022 9:49 PM
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Gumla News: गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के दतरा गांव में मिट्टी के घर की दीवार गिरने से वृद्ध दंपती की दबकर मौत हो गयी. मृतकों में जुवेल कुजूर (65) व उनकी पत्नी बेरथा कुजूर (60) शामिल है. दोनों एक ही कमरे में सोये हुए थे. पांच दिनों से लगातार बारिश होने के कारण घर की दीवार कमजोर हो गयी थी. बुधवार की अहले सुबह दीवार गिर गयी. जिससे दोनों दब गये. जबतक दोनों को मलबे से निकाला जाता. मौत हो चुकी थी.

क्या है घटना

घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर थाना प्रभारी दलबल के साथ दतरा गांव पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया. इस बाबत मृतक दंपती की बहू जुलसेन कुजूर ने बताया कि बुधवार की अहले सुबह पांच बजे अचानक मिट्टी के घर की दीवार गिर गयी. जिससे घर के अंदर सो रहे मेरे सास ससुर दब गये. हमलोगों ने उन्हे बाहर निकाला. उस समय उनकी सांस चल रही थी. जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया जा रहा था. उसी दौरान दोनों की मौत हो गयी. घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ शिशिर कुमार सिंह व सीओ गौतम कुमार पहुंचे. सीओ ने पीड़ित परिवार को 50 किलो चावल उपलब्ध कराया और कागजी प्रक्रिया के उपरांत मुआवजा दिलाने की बात कही.

गवाह की हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद

गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने रायडीह थाना के जमगई निवासी दोमनिक उरांव की हत्या के मामले में गांव के ही सोमा उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को धारा 302/34 के तहत आजीवन करावास की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. घटना पांच सितंबर 2013 की है. इस संबंध में मृतक की पत्नी सुकरमनी देवी ने सोमा उरांव समेत दो अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया है कि घटना के दिन पूरा परिवार एक साथ बैठ कर खाना खा रहे थे. उसी दौरान दो युवक उसके घर के बाहर दोमनिक दा के नाम से आवाज दिये. जिसके बाद दोनों आरोपी घर के अंदर आये और पानी मांगे. इतने में ही दोनों आरोपी मेरे पति को गोली मार कर भाग गये.

गवाह थे दोमनिक उरांव

प्राथमिकी में हत्या का कारण यह बताया गया है कि वर्ष 2011 में सुकरमनी का बेटा सुकरा उरांव, देवर गंदुर व सोमनाथ की हत्या हुई थी. जिसमें मेरे पति दोमनिक उरांव गवाह थे और हाल फिलहाल में गवाही होना था. जिसके लिये सोमा उरांव मेल-मिलाप करने को कह रहा था. पूर्व की दुश्मनी को लेकर मेरे पति की हत्या हुई थी.

रिपोर्ट : दुर्जय पासवान गुमला

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