झारखंड की 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने इस बिल पर लगाया स्टे

झारखंड की 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल-2024 लागू नहीं होगा. हाईकोर्ट ने सोनादेवी यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई के बाद इस पर स्टे लगा दिया है.

By Guru Swarup Mishra | January 25, 2025 5:10 AM
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जमशेदपुर, संदीप सावर्ण-झारखंड में संचालित 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी खबर है. झारखंड में पूर्व से संचालित प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक-2024 लागू नहीं हो सकेगा. दरअसल, शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सोनादेवी यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की. जिसमें उन्होंने सोनादेवी यूनिवर्सिटी का पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक-2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके बाद विधि विभाग ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है. इस बिल में मौजूद कई प्रावधानों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता के खिलाफ बताया. इसके बाद जस्टिस एमएस राम चंद्रराव और जस्टिस दीपक रोशन की संयुक्त खंडपीठ ने झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल-2024 पर स्टे लगा दिया है. अधिवक्ता सुमित गडुरिया ने यह जानकारी दी. नई नियमावली के खिलाफ कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं. आने वाले दिनों में अन्य यूनिवर्सिटी के मामले में सुनवाई होगी.

किन मुद्दे पर पुराने प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जताई थी आपत्ति?


प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल-2024 में कई नए प्रावधान जोड़े गए. संशोधित बिल के अनुसार झारखंड में पूर्व से संचालित प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अब कुलपति (वाइस चांसलर) की नियुक्ति में राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सांसद और विधायक को रखना अनिवार्य किया गया. इससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा. इस आदेश को प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रबंधकों ने अनप्रैक्टिकल माना. उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत ही इसलिए की थी कि यहां यूनिवर्सिटी संचालन की नियमावली अनुकूल थी. निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी. इसके साथ ही एक करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने को भी कहा गया था.

झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2024 की क्या हैं शर्तें?

  • नगर निगम क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.
  • नगर निगम क्षेत्र से बाहर निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 15 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.
  • नगर निगम क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये का फंड होना जरूरी होगा.
  • नगर निगम क्षेत्र से बाहर निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपये का फंड होना जरूरी होगा.
  • कम से कम 12,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, छात्र संसाधन केंद्र, खेल सुविधा, और प्रयोगशाला होना जरूरी होगा.
  • निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षक, और कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार करनी होगी.
  • निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों का पालन करना होगा.
  • निजी विश्वविद्यालयों को राज्य की नीतियों का पालन करना होगा.

झारखंड में इन 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो रहा है संचालन

  1. आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, हजारीबाग
  2. अमेटी यूनिवर्सिटी, रांची
  3. अरका जैन यूनिवर्सिटी, सरायकेला-खरसावां
  4. बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी, गढ़वा
  5. कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा
  6. झारखंड राय यूनिवर्सिटी, रांची
  7. नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
  8. प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची
  9. राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़
  10. राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रांची
  11. रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, पलामू
  12. साईं नाथ यूनिवर्सिटी, रांची
  13. सरला बिड़ला यूनिवर्सिटी, रांची
  14. सोना देवी यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
  15. श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
  16. आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, रांची

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