कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा
Jamshedpur News :
जिसमें बताया था कि वह चार माह की गर्भवती है. अब आरोपी (संतोष) पेट में पल रहे बच्चे को खुद का नहीं मान रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है. कोर्ट के आदेश पर किशोरी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो आरोपी के डीएनए से मैच कर गया. इस आधार पर कोर्ट ने संतोष को नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का दोषी माना और सजा सुनायी.
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