चार माह से एडिशनल कमिश्नर अपील के नहीं रहने से लंबित हैं कई मामले : विजय आनंद मूनका
Jamshedpur News :
यह प्रक्रिया अपनानी होगी
जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ लेने वालों को एडिशनल कमिश्नर अपील के यहां दायर मामलों को विद ड्रॉ करना होगा. उसका सर्टिफिकेट मिलने पर उसे अटैच कर इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन फाइल करना होगा. अपील विद ड्रॉ का सर्टिफिकेट भी जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनेवालों को ही इसका लाभ मिल पायेगा, अन्यथा उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जायेगा. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि चार माह से एडिशनल कमिश्नर अपील के नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा था.एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के मामलों पर मिलेगा लाभ
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