जमशेदपुर : मानगो में दोहरे हत्याकांड में टाइगर जवान रामदेव महतो की मौत के केस में हत्या और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा 302 और 353 जोड़ी गयी है. आरोपियों पर अब हत्या और सरकारी कार्य में बाधा की गैरजमानतीय धारा के तहत केस चलेगा. मानगो में टाइगर मोबाइल जवान और जमीन कारोबारी की हत्या के पांच दिन बाद भी आरोपियों का सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है. घटना में शामिल चौड़ा राजू के खिलाफ विशाखापट्टनम में डकैती का केस दर्ज है. उस पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हत्या व लूट का केस दर्ज है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी का गठन किया गया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में छापेमारी कर रही हैं. मालूम हो कि आठ दिसंबर को मानगो रोड नंबर 16 में जमीन कारोबारी मो. सज्जाद खान उर्फ टांडा की बाइक गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. भाग रहे अपराधियों को पकड़ने पर बदमाशों ने टाइगर जवान रामदेव महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
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