दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले मजदूरों का निबंधन कराना जरूरी : श्रम अधीक्षक

दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले मजदूरों का निबंधन कराना जरूरी : श्रम अधीक्षक

By SHAILESH AMBASHTHA | July 30, 2025 10:21 PM
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लोहरदगा़ लोहरदगा कैरो प्रखंड सभागार में बुधवार को श्रम अधीक्षक अंद्रेयस कुल्लू की उपस्थति में प्रखंड के सभी मुखिया व वार्ड सदस्यों की बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के निबंधन सबंधी जानकारी दी गयी. श्रम अधीक्षक ने कहा कि अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के तहत दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले सभी मजदूरों का निबंधन कराना जरूरी है. उन्होंने कहा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. यहां किसी मजदूर को कहीं जाकर काम करने से रोका नहीं जा सकता है पर उसको कानून को मानना पड़ेगा. बाहर काम करने के लिए गये मजदूरों को रजिस्ट्रेशन होने पर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो परिजन या स्थानीय प्रशासन को काफी मदद मिलती है. सबंधित नॉमिनी को मुआवजा भी आसानी से मिल जाता है. इसके अलावा निबंधित मजदूरों को मिलने वाले लाभों जैसे सेफ्टी योजना, डेथ क्लेम, उनके बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, हेल्थ सुविधा, डीबीटी से राशि हस्तांतरण आदि की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी. सभी वार्ड सदस्यों को अपने वार्ड के प्रवासी मजदूरों को निबंधन कराने में श्रमिक मित्र को सहयोग करने की बात कही गयी. इस मौके पर मुखिया श्रवण मुंडा, पंचायत सेवक पावन कुमार, आनंद सिंह, जगबंधन भगत, गोविंद महतो, गणेश महतो, बलराम सिंह, दयानंद यादव उपस्थित थे.

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