मेदिनीनगर. जिले के नौडीहा बाजार के रोशन ड्रग स्टोर का लाइसेंस विभाग ने रद्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सचिव को इस मेडिकल स्टोर बारे में शिकायत की गयी थी. इसके बाद 20 मई को मेडिकल स्टोर की जांच की गयी थी. जांच के दौरान पाया गया कि इस मेडिकल स्टोर को फर्स्ट एड से संबंधित दवा रखने का लाइसेंस दिया गया है. जबकि इस दुकान ने उससे हटकर अन्य दवा भी बेचा जा रहा है. मेडिकल स्टोर द्वारा नींद की दवा सहित अन्य दवाएं बेची जा रही थी. जांच के दौरान कुछ दावाओं को जब्त भी किया गया था. विभाग ने इस मेडिकल स्टोर पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विभाग के निदेशालय को पत्राचार किया गया है. लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है. जानकारी के अनुसार वहां से परमिशन मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है. जिस समय छापेमारी की गयी थी.उस समय इस दुकान में श्री भवानी फार्मा, सुमित्रा मेडिकल एजेंसी, अनविका डिस्ट्रीब्यूटर्स, अमित मेडिकल हॉस्पिटल रोड व सिद्धार्थ मेडिकल एजेंसी का इनवाइस पाया गया था. इन लोगों पर आरोप था कि जिस दवा का इन लोगों द्वारा मेडिकल स्टोर को सप्लाई किया गया है. उस दवा को रखने के लिए रोशन ड्रग स्टोर को लाइसेंस नहीं दिया गया है. आखिर किस स्थिति में इन दवा दुकानों द्वारा दवा का सप्लाई रोशन ड्रग स्टोर को किया गया. जिस कारण इन पांच दुकानों के लाइसेंस को 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया है. इसकी सूचना थाना को भी दे दी गयी है. बताया जाता है कि 11 दुकान को निलंबित किया गया है. इसके बावजूद भी संबंधित दवा दुकान संचालित हो रही है.
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