झारखंड : पेट में 20-25 वार करके की थी दंपती की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

डालटनगंज में वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में आरोपी पर 50,000 और 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना करीब दो साल पहले की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2023 3:31 PM
feature

डालटनगंज, प्रकाश रंजन. डालटनगंज में वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. डालटनगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने हत्याकांड के आरोपी, कुंड मोहल्ला निवासी शिवम पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अलग-अलग धाराओं में आरोपी पर 50,000 और 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 2 साल 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 12 अगस्त 2021 को 82 वर्षीय राजेश्वर नाम और उनकी 75 वर्षीय पत्नी शर्मिला देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी. मामले के संबंध में वृद्ध दंपती के बेटे चैनपुर निवासी अरुण कुमार ने शहर के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था कि 12 अगस्त 2021 को उसके छोटे भाई अरविंद कुमार के ने रांची से मोबाइल पर सूचना दी कि पैतृक आवास कुंड मोहल्ला में रह रहे माता-पिता के साथ कोई घटना हुई है. घटना की सूचना मिलने पर अरुण जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला पहुंचा तो देखा कि वहां पुलिस पहले से मौजूद थी. घर के अंदर जाकर देखा तो बाहरी कमरे में उनके पिता राजेश्वर राम की लाश पड़ी है और रसोई में उनकी मां शर्मिला देवी मृत पड़ी थी.

पेट में 20-25 वार करके की थी हत्या

मामले के संबंध में अरुण ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. बाद में पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा और रांची से आए फॉरेंसिक जांच की टीम ने मामले की छानबीन की. पूरे जांच और मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चला कि दंपती की गला काटकर और पेट में 20 से 25 वार करके हत्या की गई है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 40,000 और हत्या में प्रयुक्त औजार बताए गए स्थान से बरामद किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी, पुलिस अनुसंधान, चिकित्सक रिपोर्ट, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट, गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.

Also Read: झारखंड : नक्सलियों ने गोली मारकर की हत्या, उन्हीं के लिए लेवी वसूलता था शख्स

संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version