झारखंड में 14 साल की नाबालिग से हैवानियत, दरिंदे को 22 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
Palamu Civil Court Sentence: पलामू की अदालत ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने दूसरे आरोपी भरोसा भुइंया को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया.
By Guru Swarup Mishra | June 25, 2025 9:09 PM
Palamu Civil Court Sentence: मेदिनीनगर(पलामू), चंद्रशेखर सिंह-पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 25 हजार का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दूसरे आरोपी भरोसा भुइंया को साक्ष्य के अभाव में पलामू की अदालत ने बरी कर दिया है.
घर जा रही नाबालिग से किया दुष्कर्म
पीड़िता के पिता ने पलामू जिले के नावाबाजार थाने में सूरज कुमार भुइयां और भरोसा भुइयां के खिलाफ दो मार्च 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि छह फरवरी 2022 को सुबह 10-11 बजे नाबालिग अपने घर जा रही थी. रास्ते मे दोनों आरोपी उसे पकड़कर अरहर के खेत में ले गए. चाकू का भय दिखाते हुए उसका मुंह ओढ़नी से बांध दिया और दुष्कर्म किया. इसके बाद धमकी भी दी.
दुष्कर्म करने के बाद भरोसा भुइयां ने पीड़िता की फोटो खींच ली. धमकी दी कि घटना की जानकारी देने पर या हल्ला करने पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे. आरोपियों ने धमकी दी कि किसी को कहा या थाना जायेगी तो पूरे परिवार सहित घर में बंद कर आग लगा देंगे.
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