पलामू के 13 क्रशरों का होगा लाइसेंस रद्द, IFS की गाड़ी रोकने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जानें पूरा मामला

Palamu News: पलामू में 13 क्रशर संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं. साथ ही आईएफएस की गाड़ी रोकने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिन क्षेत्रों में वन विभाग ने कार्रवाई की है वहां अवैध खनन की संभावना बनी हुई रहती है.

By Sameer Oraon | March 4, 2025 10:02 AM
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मेदिनीनगर, चंद्रशेखर सिंह : वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है. जिन लोगों ने प्रशिक्षु आईएफएस की गाड़ी रोकी गयी थी. उन लोगों के विरुद्ध छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. वन विभाग को 15 फरवरी को सूचना मिली थी कि छतरपुर के बरडीहा, हुटुकदाग, मुरुमदाग, बचकोमा, चेराइ में पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है. इसके बाद प्रशिक्षु आईएफएस नवनीत कुमार और मजिस्ट्रेट 17 फरवरी को जांच करने के लिए गये थे. इस दौरान अवैध खनन के साक्ष्य मिले थे. जांच के दौरान कई क्रशर में पत्थर पाया गया था. वन विभाग को करीब दो हजार सीएफटी अवैध पत्थर मिला था. जिसे क्रशर वालों ने नहीं तोड़ पाया था.

आईएफएस नवनीत कुमार के सर्वे चिन्हितिकरण के लिए जाते वक्त लोगों ने किया सड़क जाम

प्रशिक्षु आईएफएस नवनीत कुमार के द्वारा 25 फरवरी को क्रशर के सर्वे चिन्हितिकरण के लिए जा रहे थे. तभी कुछ लोगों ने हाइवा लगाकर रोड जाम कर दिया था. इसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दे दी गयी. पुलिस ने सड़क जाम करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली.

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अधिकांश क्रशरों पर वाटर स्प्रिंकिलर्स की व्यवस्था नहीं

जिला पर्यावरण समिति ने प्रशिक्षु आईएफएस को क्रशर का एनवायरमेंटल क्लीयरेंस इसी व कंसेंट टु ऑपरेट सीटीओ जांच करने के लिए कहा गया है. जांच के दौरान पाया गया था कि स्कूल के आसपास क्रशर है. क्रशर में रजिस्टर वगैरह भी नहीं रखा हुआ था. ग्रीन बेल्ट भी नहीं था. क्रशर के अंदर रोड भी मौजूद नहीं है. जांच में यह भी पता चला कि अधिकांश क्रशरों पर वाटर स्प्रिंकिलर्स की व्यवस्था नहीं है. क्रशरों के समीप तय मानकों के अनुसार चहारदीवारी भी नहीं पाया गया. इसकी रिपोर्ट वन विभाग के द्वारा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी को भेजा गया है. इन सभी क्रशर के विरुद्ध लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा कर दी गयी है. जिन क्षेत्रों में वन विभाग के द्वारा जांच की गयी है. उन क्षेत्रों में गैर मजरुआ व वन विभाग की जमीन पर पत्थर काफी ज्यादा मात्रा में है. जिससे अवैध खनन की संभावना बनी रहती है.

किन क्रशरों का लाइसेंस रद्द करने की गयी अनुशंसा

छतरपुर के मौजा बरडीहा अंतर्गत संचालित जय मां स्टोन चिप्स,जय माता स्टोन क्रशर, महादेव स्टोन चिप्स, जय मां सतचंडी स्टोन क्रशर,जय मां विंध्यवासिनी स्टोन चिप्स,जय मां शेरावाली स्टोन चिप्स, एमएस अशोक कुमार सिंह, मौजा चराईं के एमएस स्टोन, एमएस वैष्णो माता स्टोन, जय मां लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर, मौजा मुरुमदाग के सहारा स्टोन चिप्स और एमएस रविंद्र कुमार सिंह स्टोन क्रशर की जांच की गयी. इन क्रशरों में ढेरों कमी थी. जिसके बाद डीएफओ ने लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा कर दी है.

अवैध खनन करने वालों का लाइसेंस किया जाएगा रद्द

डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि गैर मजरुआ व वन विभाग के जमीन पर अवैध खनन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कोई सूचना है तो वन विभाग को दें. उसे बख्शा नहीं जाएगा. जिन क्रशर के द्वारा खनन नियमों का पालन नहीं किया जायेगा, उसका लाइसेंस रद्द होगा.

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