मेदिनीनगर. नियमों का उल्लंघन कर दवा क्रय-विक्रय करने के मामले में पलामू जिले के औषधि निरीक्षक ने दवा विक्रेताओं के खिलाफ पिछले दिनों कार्रवाई की थी. इस दौरान पांच थोक दवा विक्रेताओं और नौडीहा बाजार के एक ड्रग स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी.पलामू के औषधि निरीक्षक कैलाश मुंडा ने औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन व रद्द करने की कार्रवाई को जायज बताया. उन्होंने कहा कि औषधि निलंबन की कार्रवाई नियमाकूल है. उन्होंने बताया कि नौडीहा बाजार के मेसर्स रौशन ड्रग स्टोर की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है. नियम के मुताबिक कई ऐसी दवाएं है, जिसका क्रय विक्रय रजिस्ट्रड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में नही किया जा सकता. ऐसा करना नियम के खिलाफ है. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के उपसचिव के पत्र के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस प्रशासन के साथ नौडीहा बजार के मेसर्स रौशन ड्रग स्टोर में छापामारी की गयी थी.इस दौरान पाया गया कि इस ड्रग स्टोर के संचालन के लिए विभाग ने 20 ए व 21 ए फार्मेट का लाइसेंस प्राप्त है. इस प्रपत्र में जो लाइसेंस निर्गत किया जाता है, उन संस्थानों में रजिस्ट्रड फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होती है. इस कारण फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में एससीएच,सी, सी वन, एच, एच वन, जी, एक्स कैटेगरी की दवाओं का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता. लेकिन रोशन ड्रग स्टोर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस संस्थान ने वैसी सभी दवाओं का क्रय कर संचयन किया है.जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं थे. ऐसी दवाओं का क्रय- विक्रय व संचयन करने के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त नहीं था. निरीक्षण के समय नियम के अनुकूल विहिप प्रपत्र 16 में वैसी औषधियों एवं उसके क्रय विक्रय से जुड़े विपत्रों को भी जब्त किया गया.जिसके लिए वह स्टोर प्राधिकृत नहीं था.ऐसी स्थिति में रोशन ड्रग स्टोर का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि औषधि नियम का उल्लंघन करने के मामले में पांच दवा थोक विक्रेताओं का अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया है. इस कार्रवाई से पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था.मेदिनीनगर के अमित मेडिकल एजेंसी, श्री भवानी फार्मा, मेसर्स अनविका ड्रस्टिब्यूटर, मेसर्स सिद्धार्थ मेडिकल एजेंसी, मेसर्स सुमित्रा मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया है.
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