रांची. मोरहाबादी मैदान में दुकानदारों को जगह नहीं देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि अवमानना याचिका दाखिल करनेवाले 27 लोगों को मोरहाबादी मैदान के बिजली ऑफिस के पास जगह दी गयी है. इसके बाद जस्टिस अनुभवा रावत चौधरी की अदालत ने अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कम जगह होने और अन्य को जगह नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया. इस पर अदालत ने इन्हें स्टेट वेंडर ग्रिवांस कमेटी के पास पक्ष रखने को कहा. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि 49 दुकानदारों ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की थी. इसकी जांच के बाद 27 लोगों को जगह प्रदान की गयी है. नगर निगम की ओर से यह कहते 17 लोगों आवेदन को निरस्त कर दिया गया है कि इनकी ओर से न तो वेंडर प्रमाण पत्र और न ही ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दुकान चलाते हैं. इस पर नगर निगम की ओर से स्टेट वेंडर ग्रिवांस कमेटी में आवेदन करने की बात कही गयी. अदालत ने कहा कि जिन्होंने आवेदन नहीं दिया और जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, वे कमेटी में अपनी बात रख सकते हैं. इस संबंध में कविता कुमारी समेत अन्य की ओर से हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी.
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